ज्ञानवापी मामले की होगी सुनवाई : वाराणसी कोर्ट

“अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा चलने योग्य है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को है, ”मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा।

इस मामले में याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा, “यह हिंदू समुदाय की जीत है… यह ज्ञानवापी मंदिर की आधारशिला है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील।”

पांच महिलाओं ने याचिका दायर कर हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी, जिनकी मूर्तियों को ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित होने का दावा किया जाता है। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद एक वक्फ संपत्ति है और याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाया।

जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने पिछले महीने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मामले में फैसला 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने दावा किया था कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। शीर्ष अदालत के आदेश के बाद जिला अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है।

इससे पहले, एक निचली अदालत ने परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। 16 मई को सर्वे का काम पूरा हुआ और 19 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई.

हिंदू पक्ष ने निचली अदालत में दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद-शृंगार गौरी परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग मिला था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था।

(एजेंसियों से इनपुट के साथ)

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