शराब नीति मामले में केजरीवाल को राहत नहीं, कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे.

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। जहां से अब उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. ईडी ने कोर्ट में न्यायिक हिरासत की मांग की थी.

अरविंद केजरीवाल की पेशी के दौरान पत्नी सुनीता, आप नेता सौरभ भारद्वाज, आतिशी, गोपाल राय समेत कई नेता मौजूद रहे. 28 मार्च को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी और उन्हें 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया. 21 मार्च को उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया.

केजरीवाल ने जेल में की ये मांग

केजरीवाल के वकील ने जेल में कुछ दवाएं उपलब्ध कराने को कहा है. साथ ही तीन किताबों की भी मांग की गई है, रामायण, पत्रकार नीरज चौधरी की हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, महाभारत। केजरीवाल के वकील ने स्पेशल डाइट की मांग की है. अरविंद केजरीवाल ने अपना लॉकेट और टेबल कुर्सी भी मांगी है.

ईडी ने न्यायिक हिरासत की मांग की

अदालत ने कहा कि वह ईडी को उसके समक्ष स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देती है क्योंकि वह निचली अदालत के आदेश के अनुसार हिरासत में है। कोर्ट ने साफ किया कि उसने याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर कोई टिप्पणी नहीं की है. ईडी ने न्यायिक हिरासत की मांग की है. एएसजी ने कहा कि केजरीवाल ने अभी तक पासवर्ड साझा नहीं किए हैं. रमेश गुप्ता और एएसजी राजू वीडियो कॉल के जरिए जुड़े.

ईडी के वकील ने कहा- केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे

एएसजी राजू ने आरोप लगाया कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. राजू ने कहा कि केजरीवाल सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं. कोर्ट को ये सब बताने का मकसद ये है कि ईडी भविष्य में भी केजरीवाल की हिरासत की मांग कर सकती है. राजू ने कहा कि केजरीवाल सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं. कोर्ट को ये सब बताने का मकसद ये है कि ईडी भविष्य में भी केजरीवाल की हिरासत की मांग कर सकती है.

कोर्ट पहुंचीं सुनीता केजरीवाल

कथित उत्पाद शुल्क घोटाला मामला: राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचीं केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल. कुछ ही देर में केजरीवाल को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया जाएगा. आज केजरीवाल की 4 दिन की रिमांड अवधि पूरी हो रही है. केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था।

केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान कहा कि पीएम जो भी कर रहे हैं. यह देश के लिए अच्छा नहीं है.

28 मार्च को रिमांड चार दिन बढ़ा दी गई।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड चार दिन बढ़ा दी थी. सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी के वकील ने रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

मामले से जुड़े कुछ और लोगों से सीएम का आमना-सामना कराया जाना है. रिमांड मांगते हुए ईडी ने कहा कि मोबाइल फोन से डेटा निकाला गया है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है. हालाँकि, 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल के परिसरों की तलाशी के दौरान जब्त किए गए अन्य चार डिजिटल उपकरणों का डेटा अभी तक नहीं निकाला गया है।

मुख्यमंत्री ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था

सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उत्पाद नीति बनाने के दौरान कोई घोटाला नहीं हुआ. साथ ही आरोप लगाया कि ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी (आप) को खत्म करना है. इससे पहले छह दिन की रिमांड खत्म होने के बाद 28 मार्च को ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था.

केजरीवाल ने 10 मिनट में अपने विचार रखे

इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने अपना पक्ष रखा. करीब 10 मिनट तक अपनी दलीलें पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी का मकसद उन्हें फंसाना है. हालांकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. ईडी की रिमांड का विरोध नहीं कर रहे. वह उन्हें जितने दिन चाहे हिरासत में रख सकती है. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ईडी आप को खत्म करना चाहती है. इसके साथ ही जांच एजेंसी पैसे इकट्ठा करने के लिए जबरन वसूली रैकेट भी चला रही है.

दूसरी ओर, ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने अदालत से सात दिन की हिरासत मांगी और कहा कि केजरीवाल जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक अपने अकाउंट के पासवर्ड शेयर नहीं किए हैं. ऐसे में ईडी के पास डिजिटल डेटा नहीं है.

मुख्यमंत्री ने अपने आयकर रिटर्न से संबंधित दस्तावेज भी नहीं दिये हैं. साथ ही जांच एजेंसी को केजरीवाल का सामना कुछ अन्य लोगों से भी कराना है. इस घोटाले में जो भी पैसा आया है उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया है. एजेंसी आप के गोवा उम्मीदवारों के चार और बयान दर्ज कर रही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रिमांड अवधि 1 अप्रैल तक बढ़ा दी.

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