जस्टिस यशवंत वर्मा ने घर से भारी मात्रा में कैश मिलने के एक साल बाद इस्तीफा दे दिया

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा दिल्ली में उनके सरकारी आवास से कथित तौर पर भारी मात्रा में कैश मिलने को लेकर उठे बड़े विवाद के लगभग एक साल बाद आया है।

उनका इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। यह ऐसे समय में आया है जब वह एक आंतरिक जांच का सामना कर रहे थे, और उनके खिलाफ संसदीय प्रक्रिया के तहत उन्हें पद से हटाने की संभावना पर भी चर्चा हो रही थी।

यह विवाद पिछले साल मार्च का है, जब दिल्ली में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर आग लग गई थी। आग बुझाने के काम के दौरान, मौके से कैश के ढेर मिलने की बात कही गई थी; कुछ रिपोर्टों के अनुसार, ये ढेर 1.5 फीट से भी ज़्यादा ऊंचे थे।

तत्कालीन चीफ जस्टिस ने इस घटना का संज्ञान लिया, जिसके बाद जस्टिस वर्मा का दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया।

हालांकि, जस्टिस वर्मा ने इन दावों से इनकार किया है और कहा है कि उनके आवास से कोई कैश बरामद नहीं हुआ था।

जस्टिस वर्मा का बचाव

एक संसदीय पैनल को दिए अपने जवाब में, जस्टिस वर्मा ने कहा कि जब आग लगी थी, तब वह घर पर मौजूद नहीं थे और न ही वह आग बुझाने के लिए सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे।

सूत्रों के अनुसार, उन्होंने पैनल से कहा, “अगर अधिकारी मौके को सुरक्षित करने में नाकाम रहे, तो मुझे पद से क्यों हटाया जाना चाहिए? मौके पर मौजूद पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी ज़रूरत के हिसाब से कार्रवाई करने में नाकाम रहे।”

उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जब घटना के समय पूरा इलाका वहां मौजूद अधिकारियों के नियंत्रण में था, तो किसी भी कथित चूक के लिए उन्हें ज़िम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है?

जांच, कानूनी चुनौती और SC से झटका

अगस्त 2025 में, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आरोपों की जांच के लिए ‘जजेस (जांच) अधिनियम, 1968’ के तहत तीन सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया।

इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनविंदर मोहन और वरिष्ठ वकील बी.वी. आचार्य शामिल हैं।

जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में इस पैनल की वैधता को चुनौती दी थी। उन्होंने यह तर्क दिया था कि उन्हें पद से हटाने की मांग वाला प्रस्ताव राज्यसभा के उपसभापति द्वारा पहले ही खारिज किया जा चुका है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और संसदीय समिति को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दे दी।

जांच के निष्कर्ष और इस्तीफ़ा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक आंतरिक जांच पैनल ने पहले पाया था कि जिस कमरे में कथित तौर पर नकद राशि मिली थी, उस पर जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों का नियंत्रण था।

जांच जारी रहने और महाभियोग की कार्यवाही की आशंका को देखते हुए, जस्टिस वर्मा ने अब अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है।

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