नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी।
हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सीबीआई द्वारा शुरू किए गए मामले में वह हिरासत में हैं।
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, “अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहे हैं। वह एक निर्वाचित नेता हैं और यह उन पर निर्भर करता है कि वह इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं।”
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को भी बड़ी बेंच को भेज दिया।
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