केंद्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों का स्थानांतरण, पोस्टिंग पर अध्यादेश
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार शुक्रवार को दिल्ली के अधिकारियों की तबादला-पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश लाई है. इस अध्यादेश के जरिए केंद्र ने उपराज्यपाल को ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार दिए हैं।
इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करेगी, जो दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग और सतर्कता का काम करेगी. इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह सचिव सहित तीन सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली यह कमेटी बहुमत के आधार पर अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन का फैसला करेगी, लेकिन अंतिम फैसला उपराज्यपाल का होगा.
माना जा रहा है कि केंद्र का यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार को मिली शक्तियों में कमी जैसा है. अभी तक मुख्य सचिव और गृह सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार के माध्यम से होती थी। यानी इस तरह मुख्यमंत्री सत्ता में अल्पमत में रहेंगे. इस तरह ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना और जनादेश का भी अनादर
अध्यादेश पर दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार का अध्यादेश सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि यह चुनी हुई सरकार सर्वोच्च है. चुनी हुई सरकार के पास सभी शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से डरकर केंद्र सरकार यह अध्यादेश लाई है। यह अध्यादेश केजरीवाल सरकार की ताकत कम करने के लिए लाया गया है।
दिल्ली सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जनता ने केजरीवाल को वोट दिया है तो केजरीवाल को सारे फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए. इसके बावजूद केंद्र सरकार इस अध्यादेश के जरिए कह रही है कि दिल्ली की जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति को दिल्ली की जनता के पक्ष में फैसले लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए. यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के साथ-साथ दिल्ली की जनता के जनादेश का भी अपमान है.