काला हिरण शिकार : सलमान ने गलत हलफनामा दाखिल करने के लिए माफी मांगी
सलमान खान ने मंगलवार 9 फरवरी को जोधपुर सत्र न्यायालय में गलत हलफनामा पेश करके ‘गलती से’ माफी मांगी, 1998 में जोधपुर में दो ब्लैकबक्स के अवैध शिकार से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान। मामले में अंतिम फैसला गुरुवार को सुनाया जाएगा।
सलमान जोधपुर सेशंस कोर्ट में काला हिरण शिकार मामले में सजा के खिलाफ अपील सुनने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। उनके वकील हस्तीमल सारस्वत ने अदालत को बताया कि हलफनामे को 8 अगस्त 2003 को अदालत में गलत तरीके से पेश किया गया था, जिसके लिए अभिनेता को क्षमा किया जाना चाहिए।
सुनवाई के दौरान, सारस्वत ने कहा, शपथ पत्र गलती से 8 अगस्त 2003 को दिया गया था, क्योंकि सलमान भूल गए कि उनका लाइसेंस नवीनीकरण के लिए दिया गया था क्योंकि वह बहुत व्यस्त थे। इसलिए, उन्होंने उल्लेख किया कि लाइसेंस अदालत में गायब हो गया था।
सलमान को 1998 में जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो ब्लैकबक्स के शिकार के लिए गिरफ्तार किया गया था। उस समय उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और अदालत ने उनसे शस्त्र लाइसेंस जमा करने को कहा था।
सलमान ने 2003 में अदालत में एक हलफनामा दिया जिसमें कहा गया था कि वह लाइसेंस खो चुके हैं। उन्होंने इस संबंध में मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई।
हालाँकि, अदालत ने बाद में पाया कि सलमान का आर्म लाइसेंस खो नहीं गया था, लेकिन नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था।
सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने तब मांग की कि अभिनेता के खिलाफ अदालत को गुमराह करने का मामला दर्ज किया जाए।
सलमान को 2018 में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था और अक्टूबर 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान दो काले हिरन को मारने के लिए पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। अभिनेता ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। सलमान के साथी कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे, जो उनके साथ कांकाणी में मौके पर मौजूद थे, को बरी कर दिया गया है।