दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश देशद्रोह के समान है और यह बेहद गंभीर अपराध है. न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि यह आरोप कि किसी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रची है, गैर-जिम्मेदाराना तरीके से नहीं लगाया जा सकता है