नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार शुक्रवार को दिल्ली के अधिकारियों की तबादला-पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश लाई है. इस अध्यादेश के जरिए केंद्र ने उपराज्यपाल को ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार दिए हैं। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करेगी, जो दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग