दिल्ली में सप्ताहांत कर्फ्यू: क्या आपको यात्रा करने के लिए ई-पास की आवश्यकता है? यहाँ जानिए
नई दिल्ली: ताजा COVID-19 मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने सप्ताहांत में कर्फ्यू की घोषणा की है। शुक्रवार रात 10 बजे से 55 घंटे के कर्फ्यू के बाद दिल्लीवासियों को उनके घरों में बंद कर दिया गया है.
दिल्ली में सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान, जो सोमवार को सुबह 5 बजे तक है, केवल आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों और आपात स्थिति का सामना करने वालों को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति होगी।
क्या आपको दिल्ली में सप्ताहांत के कर्फ्यू के दौरान यात्रा करने के लिए ई-पास की आवश्यकता है?
बाहर निकलने वालों को सरकार द्वारा जारी वैध पहचान पत्र या ई-पास दिखाना होगा। अगर किसी को जरूरी काम के लिए बाहर जाना है और अगर वह किसी भी छूट की श्रेणी में नहीं आता है तो उसे दिल्ली सरकार द्वारा जारी ई-पास लेना होगा।
Some #CurfewFAQ queries we received have been answered below.
— #DelhiPolice (@DelhiPolice) January 7, 2022
Please adhere to the Weekend Curfew guidelines and follow #COVID19 appropriate behaviour.
Stay safe!#DelhiPoliceCares@CPDelhi pic.twitter.com/oIMTIpbGTC
ई-पास के लिए आवेदन कैसे करें?
लोग सप्ताहांत कर्फ्यू और रात के कर्फ्यू के लिए www.delhi.gov.in पर ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं।