आसान हुआ वाहन ट्रांसफर, सरकार के नए नियम से मिलेगी बड़ी सुविधाएं
नई दिल्ली: देश में वाहनों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई पहल शुरू की है. भारत सरकार ने नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिह्न पेश किया है। भारत सीरीज (बीएच) नाम के इस रजिस्ट्रेशन रूट में वाहनों का ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय (MoRTH), भारत सरकार ने भारत सीरीज या बीएच सीरीज वाहनों की अधिसूचना जारी की है।
अब बीएच सीरीज में नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। यह सुविधा वैकल्पिक है। वाहन खरीदने वाला व्यक्ति अपने वाहन के लिए बीएच सीरीज का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों और कर्मचारियों को होगा जो नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। अब उन्हें बार-बार अपने वाहन पंजीकरण को नए राज्य में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाता है तो उसे 1 वर्ष के भीतर अपने वाहन का पुन: पंजीकरण कराना होगा। लोगों की सुविधा के मुताबिक अब 26 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत सीरीज में नए वाहन का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है.
यदि कोई वाहन भारत सीरीज में पंजीकृत है, तो वाहन के मालिक को दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने पर भी नया पंजीकरण नहीं कराना होगा। वर्तमान में रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार/राज्य सरकार के कर्मचारियों, केंद्र/राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों और संस्थानों को स्वैच्छिक आधार पर भारत सीरीज में अपने वाहन के पंजीकरण की सुविधा दी जाती है। इसका लाभ निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उठाया जा सकता है जिनके कार्यालय 4 या अधिक राज्यों में हैं।
क्या सुविधा होगी
जब वाहन मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है, तो BH मार्क वाले वाहनों को उस राज्य के नए पंजीकरण चिह्न की आवश्यकता नहीं होगी। BH पंजीकरण का प्रारूप YY BH 4144 XX YY रखा गया है। यानी पहले पंजीकरण का वर्ष बीएच भारत सीरीज 4-0000 से 9999 (रैंडमाइज्ड) XX- अल्फाबेट (एए से जेडजेड) का कोड होगा।