अब बिना किसी रद्दीकरण शुल्क के रेल टिकट कर सकते हैं ट्रांसफर या रद्द

भारतीय रेलवे ने नई गाइडलाइन जारी की है, नई गाइडलाइन के मुताबिक एक यात्री कन्फर्म टिकट को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है. यदि किसी व्यक्ति के पास कन्फर्म ट्रेन टिकट है, लेकिन वह किसी वैध कारण से यात्रा करने में असमर्थ है, तो वह अपना कन्फर्म ट्रेन टिकट दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। कन्फर्म टिकट केवल परिवार के किसी सदस्य जैसे माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पति और पत्नी को ही हस्तांतरित किया जा सकता है।

किसी अन्य व्यक्ति को अपना टिकट हस्तांतरित करने के लिए आपको कुछ चरणों का पालन करना होगा, सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आपको टिकट का प्रिंट आउट लेना होगा, फिर आपको आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे आईडी प्रमाण ले जाना होगा। जिस व्यक्ति को आप अपना टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसके पास जाएं और निकटतम रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर की ओर जाएं। और फिर, अंत में, काउंटर पर टिकट के हस्तांतरण के लिए आवेदन करें।

लेकिन यात्रियों को ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले अनुरोध करना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखनी होगी, वह यह है कि टिकट ट्रांसफर का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकता है। अगर आपने पहले ही किसी को कन्फर्म टिकट ट्रांसफर कर दिया है तो आप दूसरी बार इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते।

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