साइबर फ्रॉड पर सरकार सख्त, 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को लोकसभा को सूचित किया कि अपराध से संबंधित 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर और क्रिप्टो संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क या जब्त कर लिया गया है। साथ ही, इस तरह से अनुमानित जीएसटी चोरी नवंबर 2022 से अप्रैल 2019 के बीच कंपनियां करीब 22,936 करोड़ रुपये थीं।

वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय साइबर और क्रिप्टो एसेट फ्रॉड से जुड़े कई मामलों की जांच कर रहा है। जिसमें धोखाधड़ी करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग सहित एप्लिकेशन का उपयोग और उससे होने वाली आय का गबन शामिल है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत इन मामलों में 6 दिसंबर, 2022 तक 1000 करोड़ रुपये से अधिक के अपराध की आय पर रोक लगा दी गई है।

वित्त मंत्रालय ने आगे कहा कि जहां तक ​​जीएसटी चोरी का संबंध है, सीबीआईसी के गठन से भारत के साथ-साथ विदेशों में स्थित कुछ गेमिंग कंपनियों के खिलाफ जांच हुई है। अप्रैल 2019 से 22 नवंबर के दौरान इन कंपनियों द्वारा अनुमानित जीएसटी चोरी 22,936 करोड़ रुपये आंकी गई है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 37ए के तहत 289.28 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है.

एजेंसी इनपुट के साथ

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