अधिक पेंशन लेने के लिए ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के नवंबर के आदेश को लागू करने का फैसला किया है और लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया निर्धारित की है।
आदेश में कहा गया है कि जो कर्मचारी 1 सितंबर, 2014 को ईपीएस के सदस्य थे, उन्हें 15,000 रुपये प्रति माह के पेंशन योग्य वेतन के 8.33% के बजाय पेंशन के लिए अपने वास्तविक वेतन का 8.33% तक योगदान करने का मौका मिलेगा। ,
अदालत के आदेश का अनुपालन करते हुए, ईपीएफओ ने अब पेंशनभोगियों के साथ-साथ 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की पूर्व वेतन सीमा से अधिक आय वालों के लिए एक नई विंडो खोली है। पात्र व्यक्तियों को अब अपना आवेदन जमा करने के लिए अपने दस्तावेजों के साथ क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय का दौरा करना आवश्यक है।
इसके लिए ईपीएफओ के सर्कुलर में कहा गया है कि किस फॉर्म और तरीके से अनुरोध किया जाना है, आयुक्त निर्दिष्ट करेंगे। इसमें कहा गया है कि आवेदन पत्र में डिस्क्लेमर का उल्लेख किया जाना चाहिए, जैसा कि सरकारी अधिसूचना में निर्देश दिया गया है, और पेंशनरों को भविष्य निधि (पीएफ) से पेंशन फंड में किसी भी समायोजन के लिए अपनी सहमति देनी चाहिए, या यदि कोई हो, तो फंड में फिर से जमा किया जाना चाहिए।