अदालत ने कहा, याचिकाकर्ताओं ने खुद को झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाला बताया और सही तथ्य नहीं दिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को अकबर नगर में व्यावसायिक स्थानों के 24 कब्जाधारियों की याचिकाएं खारिज कर दीं, जिससे लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के लिए उनके अवैध प्रतिष्ठानों को ध्वस्त करने का रास्ता साफ