नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
दोषसिद्धि की तारीख 23 मार्च से अयोग्यता प्रभावी है।
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष निचले सदन में केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को गांधी को उनके “मोदी उपनाम” टिप्पणी पर उनके खिलाफ दायर एक मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई।
अदालत ने उन्हें जमानत भी दे दी और 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया ताकि उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति मिल सके।
कई विपक्षी नेताओं ने राहुल के पीछे रैली की और भाजपा पर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा।
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