वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सालाना 7 लाख रुपये तक की आय वालों पर कोई आयकर नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, “सालाना सात लाख रुपये तक की आय वालों के लिए कोई आयकर नहीं है।” इसने 7 लाख रुपये की आय पर छूट की सीमा में वृद्धि का भी प्रस्ताव दिया।
निर्मला सीतारमण (2019-वर्तमान) के नाम सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड है, जब उन्होंने केंद्रीय बजट 2020-21 पेश करते हुए 2 घंटे 42 मिनट तक बात की थी। उनके द्वारा 1 फरवरी 2023 को संसद में 5वां बजट पेश किया जा रहा है।
नई आयकर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाने से नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था का उपयोग करने का विकल्प होगा।
नई टैक्स व्यवस्था में पीक सरचार्ज को 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया है।
15.5 लाख करोड़ रुपये या उससे अधिक की आय वाले व्यक्तियों को 52,000 रुपये तक का लाभ मिलेगा।
9 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को कर के रूप में केवल 45000 रुपये का भुगतान करना होगा। 15 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रुपये का भुगतान करना होगा
स्लैब की संख्या घटाकर पांच कर दी गई है, कर छूट की सीमा बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर दी गई है।
नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब
0-3 लाख शून्य
3-6 लाख 5%
6-9 लाख 10%
9-12 लाख 15%
12-15 लाख 20%
15 लाख से ऊपर 30%
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